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MDM AND MILK COST RATE IN RAJASTHAN

Learning By Mj


MDM AND MILK COST RATE IN RAJASTHAN 2024

राजस्थान शिक्षा विभाग में एमडीएम एवं मिल्क की राशि का खर्च रेट निम्न प्रकार से है। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी राशि का खर्च करना है और कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराना है इसकी संपूर्ण जानकारी हमारी पोस्ट में है अपने साथियों तक इसको जरुर शेयर करें।

1. एमडीएम में प्रत्येक विद्यार्थी की दर क्या है?

2. चीनी दर प्रति छात्र  मिल्क राशि क्या है?

3. प्रत्येक बालक को कितना दूध पिलाना है? 

4. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में गर्म दूध की मात्रा कितनी है?

5. प्रति बालक को कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराना है?

6. राजस्थान में एमडीएम का मेनू किस प्रकार का है?

7. फल किस दिन वितरण किया जाए?

इन सभी प्रश्नों का जवाब आप नीचे दिए गए जानकारी में देख सकते हैं।

एमडीएम खाद्यान्न उपलब्ध कराना

बच्चों को किस दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराना ह।  इस को देखते हैं इस मेनू के अनुसार किस दिन को कौन सा भोजन दिया जाए। कितनी मात्रा में दिया जाए आइए देख है।

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (एम.डी.एम.) एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनान्तर्गत :-


MDM COST RATE

स्थानीय मांग के अनुसार सप्ताह मे एक दिन निर्धारित मेन्यू के अतिरिक्त भोजन दिया जा सकता है, एवं फल प्रत्येक गुरूवार को वितरण किया जावे।

दूध उपलब्ध की मात्रा-

राजस्थान में प्रतीक बालक को कितनी मात्रा में दूध उपलब्ध कराना है और इसमें चीनी की मात्रा कितनी रहेगी प्राथमिक विद्यालय में और उच्च प्राथमिक विद्यालय में दूध की मात्रा को जानते हैं प्राथमिक विद्यालय में 15 ग्राम प्रति छात्र तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक छात्र 20 ग्राम दूध उपलब्ध करवाया जाना है।

खाद्यान्न एवं मिल्क पाउडर खर्च विवरण अप्रेल 2024 से :-

Milk

दाल, सब्जी, तेल, मसाले खर्च

प्रत्येक बालक के लिए तेल,  सब्जी मसाले पर कितनी राशि का खर्च किया जाए और वह किस दर से करना है इसके बारे में नीचे दिए गए सारणी के अनुसार देखें

दाल, सब्जी, तेल, मसाले खर्च विवरण अप्रेल 2024 से :-

Spices


वित्तीय खर्च विवरण

राजस्थान शिक्षा में एमडीएम खर्च राशि का वित्तीय प्रावधान सारणी के अनुसार है। राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी राशि उपलब्ध करवाई जाती है  उसके बारे में नीचे दिए गए सारणी के अनुसार खर्च करें।

वित्तीय खर्च विवरण अप्रेल 2024 से:-

Mdm Amount

विद्यार्थियों को दूध एवं भोजन उपलब्ध कराने से पूर्व एक अध्यापक एवं एक विद्यार्थी के

अभिभावक / एस.एम.सी. के सदस्य द्वारा चखा जावे तथा संबंधित रजिस्टर भी संधारित किया जावे।

योजना सम्बन्धित समस्त लेखा (दैनिक रिकार्ड / स्टॉक रजिस्टर) का संधारण एवं योजना की दैनिक / मासिक रिपोर्ट तैयार कर एस.एम.सी. द्वारा अनुमोदन उपरान्त संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करावे।

एम.डी.एम. एवं मिल्क योजना के अन्तर्गत सत्र 2023-24 का आय-व्यय विवरण का भौतिक सत्यापन जिला एम.डी.एम. लेखा शाखा द्वारा करावे। अन्यथा इसके अभाव मे सत्र 2024-25 के लिए किसी भी परिस्थिति मे राशी जारी नही कि जावेगी। यदि भविष्य मे इससे संबंधित कोई उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थिति के लिए संबंधित प्रभारी / संस्था प्रधान उत्तरदायी होगें।

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